MP में स्टंटबाज गुंडा जुबैर हुआ पैदल ! अब सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही सहारा, पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने दिया आदेश
एमपी के भोपाल पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने बदमाश जुबैर पर महीने भर की बड़ी पाबंदी लगाई हैं। वह दुपहियां चार पहिया वाहन पर न तो बैठ सकेंगा और न ही चला सकेगा, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है।

Stuntman goon Zubair: बीते साल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुख्यात बदमाश जुबैर का अपने साथियों के साथ जीप के बोनट पर स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने आरोपी जुबैर को ऐसी सजा सुनाई है, जो विदेश में कई जगहों पर दी जाती है। जुबैर से दुपहिया, कार जैसे वाहनों के चलाने के अधिकार छीन लिए गए है। खुद न तो वह गाड़ी चला पायेगा और न ही उस पर बैठ सकेगा। एक साल तक वह सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो या बस का ही उपयोग कर सकता है। एमपी में ये पहला मामला माना जा रहा है।

रोड पर आप मत करना कोई स्टंट
MP में यदि आप भी चलती रोड पर स्टंट करने का शौक रखते है या किसी से करवाते है, तो सावधान हो जाए। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन तो होगा ही, साथ ही आपको ऐसी सजा मिल सकती है, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल में सामने आया है। कुछ दिनों पहले खुली जीप के बोनट पर खड़े होकर स्टंट करने वाले जुबैर नाम के शख्स के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई के बाद अलग तरह की सजा मिली है। जिसके बारे में आपको जानना और समझना भी बहुत जरुरी हैं।

1 साल तक नहीं चला सकेगा कोई गाड़ी
जुबैर कौन है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले यह जान लीजिये कि भोपाल पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ के क्या आदेश दिया। कमिश्नर कोर्ट ने एक साल तक दुपहियां, चार पहियां वाहन चलाने या उसमें बैठने पर प्रतिबंध लगाया है। कोर्ट ने जुबैर को दिए आदेश में कहा है कि वह सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही सहारा ले सकता है। इसके अलावा कहीं पर भी यदि वह टू व्हीलर फोर व्हीलर जैसे वाहनों को चलाता हुआ या उसमें बैठा पाया गया, तो वह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। साथ ही आगे की क़ानूनी कार्रवाई होगी।

एशबाग़ थाना प्रभारी के प्रतिवेदन पर हुई सुनवाई
बताया गया कि चर्चित इस मामले की पुलिस कमिश्नर कोर्ट में एशबाग़ थाना के प्रभारी चतुर्भुज राठौर के प्रतिवेदन पर सुनवाई हुई। आरोपी जुबैर मौलाना के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि एक पक्ष के लोगों ने पुरानी दुश्मनी को लेकर मामले को जबरदस्ती तूल दिया गया। पुलिस की ओर से कहा गया कि आरोपी आदतन अपराधी है। उसके दिल में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं। दोनों ही पक्षों की दलीलों पेश सबूतों के आधार पर पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने आदेश दिया।

ये था जुबैर एंड टीम का मामला
11 दिसंबर को एमपी के भोपाल में गांधी नगर इलाके में सन्नी मलिक के जन्मदिन की पार्टी के बाद यह स्टंट किया गया था। खुली जीप के बोनट पर जुबैर और उसके साथ चढ़े थे। वायरल वीडियो में एक कार रिवर्स चलते दिख रही थी। जिसमें सवार जुबैर गैंग के मेबर्स वीडियो शूट कर रहे थे। उन्ही में से एक सदस्य ने वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। चलती जीप के बगल में भी एक कार चल रही थी। बीच-बीच में जीप के गेट पर खड़ा एक शख्स पास में चल रही कार पर पैर रखकर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। वीडियो वायरल होते ही सभी आरोपी फरार हो गए थे। लेकिन दो दिन बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

जुबैर कुख्यात क्रिमनल, उसके साथी भी गुंडे !
बताया जाता है कि जुबैर के खिलाफ 60 से ज्यादा अपराध दर्ज है, जिसमें 40 गंभीर अपराध है। जुआं, गांजा और अवैध हथियार रखने समेत कई बड़ी वारदातों में शामिल होने का आरोपी भी रह चुका है। आबित मेवाती हत्याकांड के मुख्य आरोपी अकरम मौलाना और सट्टा किंग बाबू मस्ताना का भांजा है। स्टंट केस में शामिल सन्नी मलिक और अन्य साथी भी गुंडों की श्रेणी में ही है।












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