MP News: फैजल को भारत माता की जय कहना होगा, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला

MP News: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले भोपाल निवासी आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। अब युवक को हर महीने के पहले व चौथे मंगलवार (14 अक्टूवर) को थाने में पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सेल्यूट करते हुए भारत माता की जय का नारा लगाना होगा।

कोर्ट ने कहा कि यह शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि आरोपी में उस देश के प्रति जिम्मेदारी व गौरव की भावना जागृत हो, जहां उसने जन्म लिया है। हाईकोर्ट जस्टिस डीके पालीवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यह सिलसिला प्रकरण की सुनवाई तक जारी रहेगा।

Bharat Mata ki Jai the court granted bail

बता दें कि रायसेन निवासी फैजल उर्फ फैजान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। इसके बाद मिसरोद पुलिस ने फैजल के खिलाफ 17 मई 2024 को मामला दर्ज किया था।

जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया, जहां से जमानत निरस्त होने के बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया था। जिसमें एक वीडियो क्लिप भी पेश की गई, जिसमें स्पष्ट है कि आरोपी युवक नारा लगा रहा है।

इसे लेकर अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सीके मिश्रा ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं, जिस देश में जन्म लिया, उसी देश के विरोध में नारे लगा रहा है। यदि आरोपी यहां संतुष्ट नहीं है तो उसी देश में जाए जहां के नारे लगा रहा है।

इधर हाई कोर्ट ने शर्त के साथ आरोपी युवक को जमानत दी है। शर्त में जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की एकलपीठ ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को इस शर्त का पालन कराने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने निर्देश दिए कि आरोपी को ट्रायल पूरी होने तक हर महीने पहले व चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच मिसरोद पुलिस थाने में लगे राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सैल्यूट करते हुए भारत माता की जय का नारा लगाना होगा।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+