Raisen : कड़कड़ाती ठंड में जिला पंचायत अधिकारी का रिश्वत लेते निकला पसीना, ₹20 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

रायसेन के जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ लिपिक आशीष श्रीवास्तव रोजगार सहायक को सचिव का प्रभार दिलाने के एवज में ₹25 हजार की रिश्वत मांग रहा था। लोकायुक्त की टीम ने उसे ₹20 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने साल 2022 में भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही रिश्वत लेने का एक मामला प्रदेश के रायसेन जिले से सामने आया है। जहां जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ "लिपिक आशीष श्रीवास्तव" सरपंच प्रतिनिधि से ₹20 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। बताया जा रहा है कि ये अधिकारी सरपंच प्रतिनिधि से रोजगार सहायक को सचिव का प्रभार दिलाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। बताया जा रहा है कि लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान भ्रष्ट अधिकारी के चेहरे से पसीना निकलने लगा था।

रायसेन जिला पंचायत के अधिकारी का रिश्वत लेते निकला पसीना

मामला रायसेन जिले की तहसील गैरतगंज के ग्राम टेहरीमुरपार का हैं। लोकायुक्त अधीक्षक ने बताया कि ग्राम पंचायत टेहरीमुरपार में प्रभा बाई सरपंच और हरनाम सिंह लोधी सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम करता है उसने लोकायुक्त में शिकायत करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में सचिव की पदस्थापना नहीं होने से ग्राम पंचायत का कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिस पंचायत में सचिव नहीं होता, वहां नियम अनुसार कार्य ग्राम रोजगार सहायक को दिया जा सकता है। इसी के नियम को देखते हुए हरनाम सिंह लोधी पंचायत का कार्यभार रोजगार सहायक मनोज यादव को सचिव का प्रभार दिलाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन के कार्यालय में पदस्थ लिपिक आशीष श्रीवास्तव से मिलने गया था। लेकिन आशीष श्रीवास्तव ने मिलने के बाद उससे ₹25 हजार की राशि सचिव का प्रभार दिलाने के एवज में मांगी। शिकायत का सत्यापन करने के दौरान शिकायत सही पाई गई। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए प्लानिंग की गई।

30 दिसंबर सुबह हरनाम सिंह लोधी ₹20 हजार की रिश्वत देने के लिए जिला पंचायत कार्यालय पहुंचा और उसने ₹20 हजार आरोपी आशीष श्रीवास्तव को दिए। इसी दौरान लोकायुक्त ने छापा मारकर श्रीवास्तव को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उस पर भ्रष्टाचार की धारा-7 और 1988 (संशोधित 2018 ) का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया हैं। आशीष श्रीवास्तव रायसेन जिला पंचायत कार्यालय में ऑपरेटर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ था।

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