MP News: शराब अहातों को खत्म कर लाइसेंस देकर बार बनाने की तैयारी, एमपी के 2580 अहाते एक अप्रैल से होंगे बंद

एमपी में 1 अप्रैल से नई शराब नीति के तहत शराब अहातों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इनको बचाने के लिए बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है।

 शराब अहातों को खत्म कर लाइसेंस देकर बार बनाने की तैयारी

मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति में शराब अहातों को बंद करने की घोषणा के साथ ही उनको बचाने का रास्ता निकालने का भी काम जारी है। इन अहातों को FL लाइसेंस देकर बार बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है। ऐसा होता है तो 1 अप्रैल से अहाते बंद हो जाएंगे, लेकिन उनकी जगह बार ले लेंगे। विभागीय सूत्रों की मानें तो बार लाइसेंस की फीस में वृद्धि करके इन्हें लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

नई शराब नीति के तहत राजधानी सहित पूरे प्रदेश के 31 शॉप बार और 2580 अहाते 1 अप्रैल से बंद कर दिए जाएंगे। FL 2 बार के लिए 16 लाख रुपए से अधिक की राशि फीस के तौर पर जमा करनी होती है। शर्त के अनुसार 2000 वर्ग फीट का हॉल होना चाहिए। साथ ही किचन की भी सुविधा होनी चाहिए।

घनी आबादी में लाइसेंस मिलना मुश्किल

ऐसा नहीं है कि अभी अहातों को fl2 मिल जाएगा कारण है कि घनी आबादी में इतना बड़ा स्थान मिलना मुश्किल है। भोपाल की बात करें तो 2 दर्जन से अधिक दुकानों के अहाते पूरी तरह बंद हो जाएंगे। यहां छोटे-छोटे स्थान पर अहातों का संचालन किया जा रहा है।

क्या है नई शराब नीति

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मध्यप्रदेश में शराब सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में प्रदेश की भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नई शराब नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है..

  • नई शराब नीति के अनुसार प्रदेश में संचालित सभी अहातों को बंद किया जाएगा।
  • शॉप बार पर शराब पीने की सुविधा खत्म की जाएगी।
  • शराब दुकान पर सिर्फ शराब ही बेची जाएगी।
  • शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों से भी शराब दुकानों की दूरी को 50 से बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया है।
  • इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी।
  • कलेक्टर के प्रस्ताव पर दुकानों को बंद किया जाएगा।
  • शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
  • शराब दुकानें सुबह 9: बजे खोली जा सकेंगे और रात 11:30 बजे तक ही शराब बेची जा सकेगी।
  • होटल रेस्टोरेंट रिसोर्ट या क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात 11:30 बजे तक ही रहेगा।
  • प्रदेश में अंगूर से बनने वाली शराब कोई बेचने की अनुमति दी गई है।

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