किसानों को CM शिवराज ने दी राहत, हॉर्टिकल्चर फसलों का होगा बीमा, केला फसल नुकसान की मुआवजा राशि अब ₹6 लाख
Bhopal CM Shivraj News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के किसानों को एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब हॉर्टिकल्चर फसलों का भी फसल बीमा कराया जाएगा। इसमें केला और अन्य फसलों को शामिल किया जाएगा।
इसके लिए हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों को इस योजना में किसानों को लाभ दिलाने के लिए मापदंड तय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अलग से राहत राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा सीएम ने केला फसल नुकसान की मुआवजा राशि भी बढ़ा दी है।

सीएम शिवराज ने रविवार को निवास से बुरहानपुर जिले के केले की फसल उगाने वाले किसानों को सिंगल क्लिक से 41.85 राहत राशि भेजने के बाद कहा कि ओलावृष्टि के कारण यहां फसलों को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए अब हॉर्टिकल्चर फसलों का भी फसल बीमा कराया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि पिछले बार भी यहां नुकसान होने पर पूर्व सांसद नंदकुमार सिंह चौहान से चर्चा के बाद केले की फसल क्षति की राहत राशि बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति हेक्टेयर की थी। अब इस बार राहत राशि दोगुनी कर दी गई है।
सीएम शिवराज ने कहा कि इसके लिए तीन श्रेणियां बनाई गई है, जो 25 से 35% 35 से 50% और 50 से 100% है। 50% से अधिक नुकसान को 100 प्रतिशत माना गया है। सीएम शिवराज ने इस मौके पर कहा कि पिछले 3 सालों में फसल नुकसान होने पर 4 हजार करोड़ रुपये सरकार ने किसानों को फसल राहत के रूप में दिए हैं।
केला फसल नुकसान की मुआवजा राशि 3 लाख से की ₹6 लाख
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने अकेला फसल हानि पर अधिकतम दी जाने वाली राशि की सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दिया है अब केले की फसल की 50% से अधिक क्षति होने पर ₹2 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि दी जा रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि दिन-रात मेहनत करने के बाद प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाए तो ऐसे में किसान के दर्द का अंदाजा कोई और नहीं लगा सकता है। संकट की इस घड़ी में मैं अपने किसान भाइयों बहनों के साथ हूं यह किसानों की सरकार है। केले की फसल का नुकसान होने पर जो राहत राशि तय की गई है, वह 25 से 33% क्षति होने पर 15 हजार से ₹30 हजार प्रति हेक्टर की गई है। 33 से 50 के बीच अति होने पर 27 हजार से बढ़ाकर ₹54,000 प्रति हेक्टर की गई है। इसके साथ ही 50 फ़ीसदी से अधिक हानि होने पर ₹1 लाख प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर राहत राशि ₹2 लाख कर दी गई है।












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