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भोपाल में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर ड्रग्स, यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला: पूरा सच और ताजा खुलासे

Bhopal news: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर ड्रग्स देकर यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के दबाव का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला 1992 के कुख्यात अजमेर रेप कांड की याद दिलाता है, जिसमें संगठित गिरोह द्वारा सुनियोजित तरीके से हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया।

भोपाल में इस मामले ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की है, जबकि पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस लेख में हम इस मामले के पूरे घटनाक्रम, आरोपियों के तौर-तरीकों, पुलिस कार्रवाई और सामाजिक प्रतिक्रिया को विस्तार से समझेंगे।

Case of drugs body exploitation and conversion targeting Hindu girls in Bhopal new revelations

मामला क्या है?

भोपाल के रायसेन रोड स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज (TIT कॉलेज) और शहर के हाई-प्रोफाइल पब व क्लबों से जुड़ा यह मामला अप्रैल 2025 में तब सामने आया, जब बैतूल की एक 20 वर्षीय छात्रा ने 17 अप्रैल को बागसेवनिया थाने में शिकायत दर्ज की। उसने बताया कि मुख्य आरोपी फरहान खान ने 2022 में उसे प्रेम जाल में फंसाया, जहांगीराबाद में अपने दोस्त हमीद के घर ले जाकर उसका यौन शोषण किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। इस वीडियो के जरिए फरहान ने न केवल उसका शारीरिक शोषण जारी रखा, बल्कि उसकी बहन और सहेलियों को भी अपने गिरोह में शामिल करने का दबाव डाला।

जांच में पता चला कि यह एक संगठित गिरोह का काम है, जो हिंदू लड़कियों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाता था। गिरोह के सदस्य पहले दोस्ती करते, फिर प्रेम का नाटक करके या ड्रग्स की लत लगाकर लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते और इसका वीडियो रिकॉर्ड करते। इन वीडियोज को वायरल करने की धमकी देकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता और उनकी सहेलियों को भी जाल में फंसाने के लिए मजबूर किया जाता। कुछ मामलों में पीड़िताओं पर इस्लाम अपनाने, रोजा रखने, बुरका पहनने और हिंदू धार्मिक प्रथाओं को छोड़ने का दबाव डाला गया।

ड्रग्स कनेक्शन और हाई-प्रोफाइल नेटवर्क

जुलाई 2025 में भोपाल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में इस मामले का ड्रग्स तस्करी से गहरा कनेक्शन सामने आया। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर यासीन अहमद (उर्फ यासीन मछली) और उसके चाचा शाहवर अहमद को गिरफ्तार किया, जो भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के पास दो पबों में डीजे की आड़ में एमडी ड्रग्स (मेथमफेटामाइन) की तस्करी करते थे। यासीन के मोबाइल से 20 से अधिक वीडियो बरामद हुए, जिनमें ड्रग्स के नशे में चूर लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा था।

पुलिस पूछताछ में यासीन ने खुलासा किया कि वह और उसका गिरोह हाई-प्रोफाइल पबों और क्लबों (जैसे क्लब-90) में लड़कियों को मुफ्त में ड्रग्स देकर उनकी लत लगवाता था। शुरुआत में ड्रग्स को "पार्टी एंजॉय करने की दवा" बताकर मुफ्त दिया जाता था। जब लड़कियां लत की शिकार हो जाती थीं, तो ड्रग्स की ऊंची कीमत वसूलने के लिए उन्हें यौन शोषण या ड्रग्स तस्करी के लिए मजबूर किया जाता था। यासीन ने यह भी स्वीकार किया कि वह हथियारों की तस्करी में भी शामिल था, और उसके पास से 22 बोर का देसी कट्टा बरामद हुआ।

क्लब-90 में ड्रग्स पार्टियों का आयोजन होता था, जहां लड़कियों को नशे की हालत में यौन शोषण का शिकार बनाया जाता था। एक पीड़िता ने बताया कि यासीन और उसके साथी शारिक मछली (एक बड़े मछली कारोबारी) के संरक्षण में काम करते थे। शारिक के गुर्गों ने पीड़िताओं के वीडियो बनाकर उन्हें सेक्स स्लेव के रूप में इस्तेमाल करने की धमकी दी।

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां

पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है:

फरहान खान: मुख्य आरोपी, जिसने कॉलेज में हिंदू लड़कियों को टारगेट किया। उसके मोबाइल से कई लड़कियों के अश्लील वीडियो बरामद हुए। फरहान ने पुलिस पूछताछ में कहा कि हिंदू लड़कियों के साथ संबंध बनाना "सवाब का काम" है, और उसे कोई पछतावा नहीं है। 3 मई 2025 को उसे गिरफ्तार किया गया, और एक शॉट एनकाउंटर में उसके पैर में गोली भी लगी।

साहिल, अली सैयद, नबील, साद सिद्दीकी: फरहान के गिरोह के सदस्य, जो कॉलेज और डांस क्लास के जरिए लड़कियों को फंसाते थे।

यासीन अहमद और शाहवर अहमद: ड्रग्स तस्करी और यौन शोषण के आरोपी, जिनके पास से एमडी ड्रग्स और अश्लील वीडियो बरामद हुए।

जगजीत सिंह (उर्फ जग्गा): यासीन का साथी, जिसके पास से देसी कट्टा बरामद हुआ।

पुलिस ने बागसेवनिया, अशोका गार्डन, जहांगीराबाद, और निशातपुरा थानों में भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म), 61 (सामूहिक दुष्कर्म), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, और POCSO एक्ट के तहत कम से कम 5 FIR दर्ज की हैं। एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, जो मामले की गहन जांच कर रहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग की भूमिका

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मामले को "संगठित अपराध" करार देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने X पर लिखा कि हिंदू लड़कियों को टारगेट कर ड्रग्स की लत लगवाना, बलात्कार करना, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना, और धर्मांतरण का दबाव बनाना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। उन्होंने पुलिस पर आरोपियों के साथ सांठगांठ का भी आरोप लगाया और कहा कि NHRC इस बार कठोर कार्रवाई करेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की एक तीन सदस्यीय समिति ने 3-5 मई 2025 को भोपाल में जांच की। समिति ने पाया कि आरोपियों ने महंगे गिफ्ट, कपड़े, और घुमाने का लालच देकर लड़कियों को फंसाया। कुछ मामलों में नशीले पदार्थ देकर आपत्तिजनक तस्वीरें खींची गईं, और धर्मांतरण का दबाव डाला गया। NCW ने इसे संगठित अपराध और संभावित धर्मांतरण नेटवर्क से जोड़ा, और कॉलेजों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए।

सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस मामले ने भोपाल में सामाजिक तनाव बढ़ा दिया है। कई हिंदू संगठन, जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, सड़कों पर उतर आए और कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आरोपियों को "खुलेआम सजा" देने की मांग की। वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।

तौर-तरीके और नेटवर्क

जांच से पता चला कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से काम करता था:

टारगेटिंग: स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, और सोशल मीडिया के जरिए हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। छोटे शहरों से भोपाल पढ़ने आईं अकेली रहने वाली लड़कियां खास तौर पर टारगेट थीं।

प्रेम जाल और ड्रग्स: पहले दोस्ती की जाती, फिर शादी या प्यार का झांसा देकर या मुफ्त ड्रग्स देकर लड़कियों को फंसाया जाता। ड्रग्स की लत लगने के बाद लड़कियां मजबूर हो जाती थीं।

यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग: शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो रिकॉर्ड किए जाते, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाता।

धर्मांतरण का दबाव: पीड़िताओं को बुरका पहनने, रोजा रखने, और इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जाता। कुछ मामलों में हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।

सहेलियों को फंसाने का दबाव: ब्लैकमेल की गई लड़कियों को अपनी सहेलियों को गिरोह से मिलवाने के लिए मजबूर किया जाता, जिससे शोषण का दायरा बढ़ता।

पुलिस और प्रशासन पर सवाल

NHRC के प्रियंक कानूनगो ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में इस मामले में लापरवाही बरती और कुछ अधिकारियों की आरोपियों के साथ सांठगांठ थी। उन्होंने क्लब-90 को बिना फोरेंसिक सबूत के गिराने पर भी सवाल उठाए। NCW ने भी कॉलेज प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाए, क्योंकि कॉलेज में इस तरह की गतिविधियां लंबे समय तक चलती रहीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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