MP News Bhopal: भोपाल की 111 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन की सख्ती से भूमाफिया में हड़कंप
Bhopal MP News: भोपाल जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अब निर्णायक कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने 111 से अधिक अवैध कॉलोनियों को चिह्नित कर उनकी पूरी सूची पुलिस विभाग को सौंप दी है।
इसके बाद संबंधित थाना क्षेत्रों में भूमाफिया, कॉलोनाइजर और जमीन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि केस दर्ज होने के बाद नगर निगम और राजस्व अमला संयुक्त रूप से अवैध निर्माण और कब्जों पर बुलडोजर चलाएगा।

100 से अधिक कॉलोनियों की सूची पुलिस को सौंपी
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अवैध कॉलोनियों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर कृषि भूमि पर प्लाटिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
कलेक्टर के मुताबिक,"भोपाल जिले में 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों की पहचान की जा चुकी है। इन कॉलोनियों में प्लाट बेचने वाले लोगों और जमीन मालिकों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर रही है। इसके बाद अवैध निर्माण और कब्जे हटाने की कार्रवाई की जाएगी।"
सूची मिलने के बाद परवलिया सड़क, सूखी सेवनियां सहित अन्य थाना क्षेत्रों में अब तक करीब 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।
90 प्रतिशत से अधिक कॉलोनियां कृषि भूमि पर
जिला प्रशासन की जांच में सामने आया है कि हुजूर, कोलार, बैरसिया और गोविंदपुरा तहसील क्षेत्रों में बीते एक साल के भीतर भूमाफिया ने बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां विकसित की हैं। इनमें से करीब 90 प्रतिशत कॉलोनियां कृषि भूमि पर काटी गई हैं, जिनके लिए न तो ले-आउट स्वीकृत है और न ही किसी तरह की वैधानिक अनुमति ली गई।
भूमाफिया और जमीन मालिकों ने मिलकर लोगों को बिजली, पानी, सड़क, सीवेज, पार्क, खेल मैदान और मंदिर जैसी सुविधाओं का झांसा देकर प्लाट बेच दिए। हकीकत यह है कि प्लाट खरीदारों को केवल रजिस्ट्री थमा दी गई, जबकि मूलभूत सुविधाओं के लिए अब वे तहसील, एसडीएम और कलेक्टर कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
नोटिस और सुनवाई के बाद भी नहीं दिखा पाए दस्तावेज
लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए थे कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों की पहचान कर कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी करें। प्रशासन की ओर से उन्हें सुनवाई का पूरा मौका भी दिया गया, लेकिन अधिकतर मामलों में कॉलोनाइजर और जमीन मालिक कोई वैध दस्तावेज, अनुमति या स्वीकृत ले-आउट प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद प्रशासन ने पुलिस कार्रवाई का रास्ता अपनाया।
इन इलाकों में चिह्नित की गई अवैध कॉलोनियां
प्रशासन की सूची में सेवनियां ओंकारा, कोटरा, पिपलिया बेरखेड़ी, कुराना, थुआखेड़ा, कालापानी, सुरैया नगर, छावनी पठार, कानासैया, खंडाबड़, सिकंदराबाद, शोभापुर जहेज, कोलुआ खुर्द, अरेड़ी, नरेला बाजयाफ्त, बंगरसिया, इब्राहिमपुरा, जगदीशपुर, हज्जामपुरा, अचारपुरा, बसई, अरवलिया, परेवाखेड़ा, ईंटखेड़ी रोड, मुबारकपुर, बीनापुर, गोलखेड़ी, चौपड़ा कलां और बांसिया समेत करीब 111 अवैध कॉलोनियां शामिल हैं।
इन सभी कॉलोनियों के संबंध में भूमाफिया और जमीन मालिकों के नाम पुलिस को उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी आधार पर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज की जा रही हैं।
मां की जमीन पर बेटों ने काट दी अवैध कॉलोनी
ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र से सामने आए एक मामले ने सभी को चौंका दिया है। पुलिस ने यहां दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं।
पटवारी शुभम श्रीवास्तव की शिकायत के अनुसार हुजूर तहसील के ग्राम जगदीशपुर में भूमि स्वामी सीमा हफीज की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी गई। आरोप है कि उनके बेटे शाहिद हफीज खान और आमिर हफीज ने बिना किसी अनुमति के प्लाटिंग कर लोगों को जमीन बेच दी। इसी तरह एक अन्य मामले में तसनीम आसिफ द्वारा ग्राम जगदीशपुर में अवैध कॉलोनी विकसित कर प्लाट बेचने का मामला सामने आया है।
खरीदारों के लिए भी बढ़ी चिंता
प्रशासन की इस सख्ती के बाद अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदने वालों की चिंता भी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों में खरीदी गई जमीन पर न तो बैंक लोन मिलता है और न ही भविष्य में नियमितीकरण की कोई गारंटी होती है।
आगे और तेज होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यह कार्रवाई अभी शुरुआती चरण में है। आने वाले दिनों में और एफआईआर दर्ज होंगी और अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई तेज की जाएगी। प्रशासन का साफ संदेश है- "अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और नियमों से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"
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