Bhopal News: मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख वोटर 16.83 लाख बढ़े, वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन जारी
MP Election Commission: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को कर दिया गया। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 हो गई है। 2 अगस्त 2023 को प्रकाशित मतदाता सूची के मुकाबले प्रदेश में 16 लाख 83 हजार 830 मतदाता बढ़ गए हैं। इसके अलावा सर्विस वोटर 75304 हो गए हैं।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस नहीं मतदाता सूची में 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 पुरुष मतदाता है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 हो गई है। प्रदेश में थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या अब 1373 हो गई है। सेवा मतदाताओं की संख्या अब 75 हजार 304 है।

इसके पहले 2 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची में कल 5 करोड़ 43 लाख 77 हजार 95 हजार मतदाता थे। इनमें दो करोड़ 81 लाख 26191 पुरुष और दो करोड़ 62 लाख 4958 महिला और थर्ड जेंडर के 1326 मतदाता थे। सर्विस वोटरों की संख्या पहले 73 हजार 20 पुरुष और 2284 महिलाएं थी। सीईओ राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
आचार संहिता की आहट
भारत निर्वाचन आयोग ने आज छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बनाई गई वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मतदाता सूची जारी होने के बाद प्रदेश में कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है फोटो युक्त निर्वाचन नामावलियों का तृतीय विशेष कर संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख पहले सीटेट हो चुकी थी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिन्दु
- मतदाता सूची पुननिरीक्षण के आंकड़े कर रहे जारी।
- 64523 मतदान केंद्र हैं।
- सामान्य मतदता 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाता हैं
- पुरुष 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607
- महिला 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945
- अन्य 1378, ओवरसीज 99 मतदाता, सर्विस मतदाता 75304
- कुल 5करोड़ 61लाख 36 हजार 929
- 80+ 6 लाख 53 हजार
- दिव्यांग 5 लाख 5 हजार 146
- जेंडर रेश्यो 1000 पुरुषों के मुकाबले 945 महिलाएं।
- 18 से 19 साल के मतदाता 22 लाख 26हजार 564
- नए जोड़े नाम 23 लाख 24 हजार।
- नॉमिनेशन की तारीख के 10 दिन पहले तक नए नाम जोड़े जा सकते हैं।
- चुनाव की घोषणा के साथ ही नाम नहीं हटाए जा सकेंगे।












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