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Wireless Jammer : दूरसंचार मंत्रालय ने एडवाइजरी और चेतावनी जारी की

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से वायरलेस जैमर और बूस्टर से जुड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। परामर्श के अलावा अवैध वायरलेस जैमर की सुविधा और डिवाइस को बाजार में बेचने के संबंध में चेतावनी भी जारी की गई है।

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नई दिल्ली, 04 जुलाई : जैमर और बूस्टर से जुड़ी एडवाइजरी (jammer and booster advisory) में केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि विशेष रूप से अनुमति को छोड़कर, सेलुलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग डिवाइस का उपयोग आम तौर पर अवैध है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक निजी क्षेत्र के संगठन और/या निजी व्यक्ति भारत में जैमर की खरीद/उपयोग नहीं कर सकते।

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दरअसल, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग (DoT) के मुताबिक संचार मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2022 को वायरलेस जैमर और बूस्टर / रिपीटर्स के उचित उपयोग पर आम जनता के लिए सलाह जारी की।

संचार मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण, आयात या बाजार में किसी और तरीके से उपयोग करना गैरकानूनी है। इसके लिए विशेष दिशानिर्देशों के तहत सशर्त अनुमति दी गई है।

सिग्नल बूस्टर / रिपीटर के संबंध में संचार मंत्रालय ने कहा, लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अलावा किसी भी व्यक्ति / संस्था द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर / बूस्टर को रखना, बिक्री करना और / या उपयोग करना गैरकानूनी है।

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English summary
Department of Telecom issues advisory to public on proper use of wireless jammer, booster
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