हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जज को धमकी देने वाले तौहीद जमात के तीन पदाधिकारियों पर मामला दर्ज
बैंगलोर। हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिये गए फैसले के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु तौहीद जमात के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जमात ने हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर मदुरै के कोरिपालयम इलाके में एक जनसभा की थी। एक पदाधिकारी का भाषण अब गलत कारणों से वायरल हो गया है।

उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की मौत का उदाहरण दिया और चेतावनी दी कि हिजाब के फैसले पर न्यायाधीशों को अब गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। घटना के बाद, पदाधिकारियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी और न्यायाधीशों को धमकी दी गई थी।
भाजपा के वरिष्ठ नेता वनथी श्रीनिवासन ने वीडियो की सामग्री पर नाराजगी जताने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद, मदुरै पुलिस ने 153 (ए), 505 (1) (सी), 505 (2), 506 (1) आर / डब्ल्यू 109 आईपीसी सहित आईपीसी की पांच धाराओं के तहत तीन टीएनटीजे पदाधिकारियों को बुक किया है। तीनों आरोपियों की तलाश मदुरै पुलिस कर रही है।
इंदु मक्कल काची द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में, टीएमटीजे नेता कोवई आर. रहमतुल्लाह ने घोषणा की कि अगर हिजाब मामले के फैसले पर न्यायाधीशों की हत्या की जाती है, तो उनकी मौत के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।












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