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Anuppur News: हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़तालियों ने रोकी सांसद की गाड़ी, थमे वाहनों के पहिये

Hit And Run Law: भारत सरकार के सड़क दुर्घटना संबंधी नए कानून के विरोध में ट्रकों के चालकों की हड़ताल का अनूपपुर जिले में जबरदस्त असर देखने को मिला है। 2 जनवारी को भी वाहनों का परिचालन ठप रहने से आम यात्रियों को परेशानियों का समाना करना पड़ा।

जमुना कोतमा में नए परिवहन नियम के विरोध में देशभर में चालकों के समर्थन में मंगलवार को बदरा तिराहा राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह के वाहन को रोककर चालकों ने अपनी बात कहीं।

Hit And Run Law:

जिस पर सांसद ने कहा कि आप लोग ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात लिखकर मुझे दीजिए मैं उसे ऊपर तक पहुंचाऊंगी और आपके खिलाफ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दूंगी मैं आप की जनप्रतिनिधि हूं।

ड्राइवर एकता संघ ने भारत सरकार द्वारा नए कानून के संशोधन पर वाहन चालको के खिलाफ जो कड़ी सजा और भारी जुर्माना का प्रवधान किया गया हैं। इसे वापस लेने की मांग की है। वाहन चालकों ने कहा कि कानून जब तक वापस नहीं होता है। तब तक कोई भी वाहन चालक वाहन नहीं चलाएगा, चाहे आवश्यक सेवा हो या कोई और सेवा।

वाहन चालक वीरेंद्र दुबे ने बताया कि भारत सरकार ने ड्राइवर के विरोध में कानून लाया है। यह दुखदाई देने वाला कानून है। हम लोग अपना काम धाम छोड़कर रोड पर उतरे हैं। इसे हर हाल में सरकार को वापस लेना होगा। हम 10 हजार तनख्वाह पाने वाले ड्राइवर 10 लाख रुपए जुर्माना कहां से भरेंगे, और 10 साल की सजा कैसे कटेगा। हमारा परिवार नहीं है क्या, नेताओं का भी परिवार है, और उनको कुछ नहीं होना है। जब तक यह कानून वापस नहीं होगा हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे।

चालक वीरेंद्र दुबे ने कहां कि चालक कभी नहीं चाहते की दुर्घटना हो यह आकस्मिक दुर्घटना होती है। मोदी और अमित शाह ने यह कानून को लाकर हमको मजबूरन रोड में ला दिया है। इससे जनता परेशान होगी पेट्रोल बंद है। कल हर चीज बंद हो जाएगी। इससे महंगाई चरम पर होगी। हम सब अंतिम तक एक रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे।

डीजल/पेट्रोल की निर्बाध आपूर्ति एवं उपलब्धता बनाए रखने पम्प संचालकों को निर्देश जारी

ड्राईवरो की हड़ताल के चलते डीजल एवं पेट्रोल की उपलब्धता सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने जिला अंतर्गत संचालित समस्त डीजल/पेट्रोल पम्प संचालकों को डीजल/पेट्रोल की निर्बाध आपूर्ति एवं उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेट्रोल /डीजल पंप संचालकों को निर्देशित किया कि 2 हजार लीटर डीजल एवं 2 हजार लीटर पेट्रोल का रिजर्व स्टॉक मे रखे। रिजर्व स्टॉक का उपयोग अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना न किया जाए।

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