कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लल्लू के खिलाफ कुर्की-गिरफ्तारी वारंट, 2008 में रेल रुकवाने के हैं आरोप
लखनऊ। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एवं तमकुहीराज से विधायक अजय कुमार लल्लू के खिलाफ कुर्की-गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। यह वारंट प्रयागराज स्थित स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने जारी किया। लल्लू पर वर्ष 2008 में रेल संचालन को बाधित करने के आरोप लगे थे, तब उनके खिलाफ कप्तानगंज आरपीएफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसकी अगली सुनवाई आगामी 24 नवंबर को होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट की तामील के लिए एसपी कुशीनगर को लेटर भी लिखा है।

धरना प्रदर्शन कर रोकी थी ट्रेन
विधायक अजय कुमार लल्लू पर आरोप हैं कि उनकी अगुवाई में समर्थकों ने रेल लाइन पर धरना प्रदर्शन कर ट्रेन रोकी थी। इससे रेल संचालन प्रभावित हुआ था। आरपीएफ ने रेल अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अजय गैर हाजिर चल रहे थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। बताया जाता है कि लल्लू पर डुग्गी पिटवाने के भी आरोप हैं। अब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी व कुर्की का वारंट जारी किया है।
लल्लू बोले- हाजिर हो जाउंगा
वहीं, कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए लल्लू ने कहा कि मैं कानून का सम्मान करता हूं। निर्धारित तिथि को हाजिर होकर विधिक प्रकिया का अनुपालन करूंगा। न्यायालय ने जो आदेश दिए, उन्हें लेकर मुझे न्यूजपेपर के माध्यम से जानकारी मिली है।'












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