धोखाधड़ी के केस में सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद समेत 5 लोगों को कोर्ट से मिली जमानत

Prayagraj News, प्रयागराज। 2008 में पट्टे की जमीन को धोखे से खरीदने के मामले में सहारनपुर संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस नेता इमरान मसूद व उनकी पत्नी, भाभी व तीन अन्य को बड़ी राहत मिली है। हालांकि पत्नी, भाभी व परिजनों संग कोर्ट में पहुंचे मसूद को सुनवाई के दौरान पुलिस अभिरक्षा में ही रहना पड़ा। कोर्ट में सभी आरोपियों के सरेंडर करने के बाद जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे स्वीकार कर स्पेशाल कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी। मुकदमे पर एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी सुनवाई कर रहे हैं।

five people including Congress leader Imran Masood bail granted from mp-mla court

क्या है मामला
यूपी के सहारनपुर जिले में कुतुबशेर थाने में 27 नवंबर 2008 तथा 28 नवंबर 2008 को धोखाधडी की धाराओं पर इमरान व 17 लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इन पर आरोप था कि इन लोगों ने कूट रचना व फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों की पट्टा वाली जमीने हथिया ली थी और बकायदा उसकी रजिस्ट्री भी करा ली थी। इसमें इमरान मसूद समेत उनकी पत्नी सायमा मसूद, भाभी शाजिया मसूद, भाई मसूद अख्तर, शाहजहां बेगम तथा गिजाला मसूद आदि नामजद थे। इस मामले में लंबे समय से इमरान आदि के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी था। लेकिन, कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। जिसके कारण मुकदमा लगातार लंबा खिचता चला जा रहा था। लेकिन स्पेशल कोर्ट में मामला आने व कोर्ट की सख्ती के बाद अब इमरान मसूद सहित परिजनों ने कोर्ट में समर्पण किया और जमानत की अर्जी दी। इन सभी को 50-50 हज़ार धनराशि की जमानत दाखिल करने पर जमानत दी गयी है।

five people including Congress leader Imran Masood bail granted from mp-mla court

इस मामले में भी मिली जमानत
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सरसवना थाने में इमरान मसूद पर 20 मई 2010 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इन पर आरोप था कि किसानों की जमीन का निरस्त पट्टा वापस दिलाने के लिये इमरान के नेतृत्व में पंचायत बुलाई गयी थी। पंचायत के इन लोगों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया गया था। इसी मामले में इमरान समेत 23 नामजद व 200-250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने इस मुकदमें की चार्ज सीट तैयार की जिसमें 32 लोग आरोपी बनाये गये थे। मुकदमा कोर्ट में दाखिल होने के बाद सुनवाई शुरू हुई, लेकिन विधायक इमरान इसमें हाजिर नहीं हो रहे थे। यह मामला अब जब स्पेशल कोर्ट पहुंचा तो इमरान की लापरवाही पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई और गैर जमानतीय वारंट जारी कर पुलिस को आदेश दिया कि उन्हे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाये। पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिये पिछली सुनवाई पर इमरान ने कोट में खुद को सरेंडर किया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गयी और उन्हे 20 मई तक के लिये अंतरिम जमानत दे दी गयी है। 20 को फिर से हाजिर होकर इमरान ने अपनी जमानत बढ़ा ली है।

ये भी पढ़ें:- सहारनपुर सीट पर क्या हैं जीत-हार के पुराने सियासी आंकड़े

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+