अखिलेश सरकार में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों को झटका, सभी डिप्टी एसपी का होगा डिमोशन
Prayagraj news, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पूर्व में रही अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान वन टाइम सीनियरिटी के जरिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए बनाई गई इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी लिस्ट को खारिज कर दिया है। इससे अब बड़ी संख्या में प्रमोशन पाकर ऊंचे पदों पर गये अधिकारियों की अपने पुराने पदों पर वापसी होगी। इसमें कई डिप्टी एसपी के पद पर हुए प्रमोशन भी शामिल हैं।

हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि यह शासनादेश गैरकानूनी, अनुचित था और खारिज किये जाने योग्य था। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूर्व में बनायी गयी सेवा नियमावली के भी खिलाफ था। कोर्ट ने योगी सरकार को दो माह के अंदर नई वरिष्ठता सूची बनाने और उसके आधार पर प्रमोशन करने का निर्देश दिया है। फिलहाल योगी सरकार ने भी हाईकोर्ट के इस आदेश को तत्काल रूप से प्रभावी करने का निर्णय लिया है।
लखनऊ खंडपीठ के फैसले पर प्रधानपीठ की मुहर
वर्ष 2015 में अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान 27 जुलाई को एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें नियमित प्रमोशन और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का अलग-अलग वर्ग बनाया गया था। इसी आदेश के जरिए 211 राजपत्रित व 990 अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को वन टाइम सीनियरिटी का लाभ देते हुए प्रमोशन दिया गया था। इसमें कई इंस्पेक्टर प्रमोशन पाकर डिप्टी एसपी भी बने हैं। इसी प्रमोशन लिस्ट व सरकार के आदेश के खिलाफ कयी पुलिसकर्मी हाईकोर्ट चले गये थे और प्रमोशन के इस नियम को अवैध घोषित कर प्रमोशन रद्द करने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई के बाद सरकार के इस आदेश को सही ना मनाते हुए सीनियरिटी लिस्ट को ख़ारिज कर दिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है।
हांलाकि इसके बाद भी इसी मुद्दे पर कुछ अन्य याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में भी दाखिल थी। जिसमें गजेन्द्र सिंह व अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की और लखनऊ हाईकोर्ट खण्ड पीठ के फैसले को सही मानते हुऐ सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया और आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है । अब इस फैसल के बाद 211 राजपत्रित व 990 अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को जिन्होंने वन टाइम सीनियरिटी का लाभ लेकर प्रमोशन लिया था, उन्हें अपने पद पर वापस लौटना होगा।












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