कोरोना के चलते यूपी में नहीं टलेंगे पंचायत चुनाव, HC ने खारिज की याचिका
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाए जाने की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई को दौरान कहा कि चुनाव रोके जाने को लेकर कोई मजबूत आधार पेश नहीं किया गया है। बता दें, यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं। इस दौरान कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनावों पर रोक की मांग की गई थी। अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद यूपी में पंचायत चुनाव नहीं टलेंगे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से भी कहा गया कि पंचायत चुनाव में कोविड गाइडलाइन का पूरे तरीके से पालन कराया जाएगा। इसपर कोर्ट ने कहा कि ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। हाईकोर्ट ने इस बारे में दाखिल की गई पीआईएल को खारिज किया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेर की डिवीजन बेंच में इस याचिका पर सुनवाई की।
कोरोना के बढ़ते मामलों का देखते हुए चुनाव टालने के लिए दाखिल की गई थी याचिका
यूपी में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। रोज हजारों केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में ऐसे में अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय और सौम्या आनंद दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनावों को टालने के लिए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि कोरोना के प्रकोप के बीच चुनाव कराना जनहित में नहीं है। इससे बड़ी संख्या में लोगों की सेहत को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने इसे अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया।
जानिए कोर्ट ने क्या कहा ?
चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेर की डिवीजन बेंच में इस याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है। ऐसे में इसे रोकना ठीक नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना के मद्देनजर सभी एहतियात बरती जाएं और कोविड प्रोटोकॉल्स का ठीक तरीके से पालन कराया जाए। कोर्ट ने ऐसा कहकर याचिका खारिज कर दी और पंचायत चुनावों को टालने से इनकार कर दिया।
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