रेप के आरोपी BSP MP अतुल राय को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
प्रयागराज, 22 जून: रेप के आरोपी बसपा सांसद अतुल राय को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घोसी संसदीय क्षेत्र से बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ एक युवती ने वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। युवती ने बसपा सांसद के खिलाफ रेप, धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
आरोप के बाद जीता था चुनाव
रेप का आरोप लगने के बाद भी लोकसभा चुनाव में बीएसपी के अतुल राय ने बीजेपी के हरिनारायण राजभर को 1,22,018 हजार वोटों से हराया। इस सीट पर कुल 11,37,931 वोट पड़े और अतुल कुमार को 5,72,258 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी हरिनारायण राजभर को 4,50,240 वोट मिले। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हरिनारायण राजभर जीत दर्ज करने में सफल रहे थे।
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फ्लैट में लेकर जाकर किया यौन शोषण
अतुल राय के खिलाफ एक युवती ने वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि अतुल राय उसे लंका थानाक्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने बसपा सांसद पर यह भी आरोप लगाया है कि बसपा नेता ने रेप की घटना के बाद उस पर मुंह बंद रखने का दबाव बनाते रहे।