अलग रह रही बीवी को खर्चा देने से किया मना, कोर्ट ने कहा- रकम अदायगी तक शौहर जेल भुगतेगा

अहमदाबाद. एक शख्स का अपनी बीवी से पहला बच्चा पैदा होने के बाद से ही मनमुटाव हो गया था। दोनों अलग रहने लगे। बीवी-बच्चे को भरण-पोषण की दिक्कत न हो, इसलिए कोर्ट ने उसके शौहर को मुआवजा देने का आदेश दिया था। शौहर ने कुछ समय तक तो मुआवजा दिया, लेकिन बाद में मुकर गया। बीवी ने कोर्ट से शिकायत कर दी। तब कोर्ट ने बीवी को 3500 रुपये तथा बच्चे के लिए 2000 रुपए प्रतिमाह अदा करने का आदेश शौहर को दिया।

Husband Jailed For Dispute with Wife In Gujarat

बीवी ने कोर्ट में आवेदन कर बताया कि शौहर बीते सालभर से उसे मुआवजा की रकम अदायगी नहीं कर रहा। उसके एक वर्ष के कुल 90 हजार रुपये मिलना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने समन जारी किया। शौहर कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। आखिर में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। तब वह कोर्ट में उपस्थि​त हुआ। उसने मुआवजा की रकम 90 हजार रुपये देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने तमाम मामलों पर गौर करने के बाद शौहर को एक साल तक जेल भेजने का फैसला सुनाया। साथ ही कहा कि बकाया कि अदायगी के बाद ही उसे जेल से रिहा किया जाए। आरोपी शौहर की पहचान शहर के वेजलपुर निवासी अब्बास मियां हैदरमियां मलेक के रूप में हुई है। मलिक का निकाह जूहापुरा की फरजाना के साथ 2014 में हुआ था।

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