सिख विरोधी दंगे: सज्‍जन कुमार के खिलाफ याचिका मंजूर

HC admits CBI appeal against Sajjan Kumar's acquittal
नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार की दोषमुक्ति के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति जीपी मित्तल की पीठ मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि निचली अदालत ने "दंगा भड़काने के मामले में सज्जन कुमार को बरी करके गलती की है।"

सज्जन कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ पीड़ितों के कुछ परिजनों ने भी याचिका दायर की थी। अदालत की सलाह के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। अदालत ने कहा कि उन्होंने जिस आधार पर याचिका दायर की है उसे सीबीआई की याचिका में ही एक अतिरिक्त आधार बना दिया जाएगा।

निचली अदालत ने 30 मई को सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में दिल्ली छावनी इलाके में पांच लोगों की हत्या के मामले में बरी कर दिया था। अदालत ने उनको बरी करते समय कहा था कि सज्जन कुमार को संदेह का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि प्रमुख गवाह जगदीश कौर ने एक पैनल के सामने दी गई गवाही में उनका नाम आरोपी के तौर पर नहीं लिया था।

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