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इलाज के लिए चौटाला को मिली 6 हफ्तों की बेल

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नयी दिल्ली। हरियाणा के शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 6 हफ्तों के लिए जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है, ताकि वह पेसमेकर लगवाने के लिए अपनी सर्जरी करा सकें।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने चौटाला की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद यह फैसला सुनाया। जमानत याचिका पर अनी सुनवाई में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 78 साल के चौटाला की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनकी हालत गंभीर है और उन्हें पेसमेकर लगवाए जाने की सख्त जरूरत है।

om prakash chautala

उनकी खराब हालत के मद्देनजर उनकी सजा को छह सप्ताह के लिए निलंबित किया जाता है। इसके लुए उन्हें 5 लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती की शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी गई है। साथ ही उनको निर्देश दिया है कि वह निचली अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करा दें और अदालत की अनुमति के बिना वह देश या एनसीआर से बाहर न जाएं।

इसके अलावा कोर्ट ने चटाला को रिहा होने के साथ ही 24 घंटे के भीतर मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती होने का आदेश दिया है, ताकि तय समय पर उनकी सर्जरी हो सके। हालाकि अदालत ने सीबीआइ को यह छूट भी दे दी है कि अगर वह अदालत द्वारा लगाई गई किसी शर्त का उल्लंघन करते है तो जाच एजेंसी उनकी जमानत रद करने की माग कर सकती है।

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English summary
Former Haryana chief minister Om Prakash Chautala was on Tuesday granted interim bail for six weeks by the Delhi high court for undergoing pacemaker implant surgery at a hospital here.
 
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