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जगनमोहन को राहत नहीं, SC ने खारिज की जमानत की अर्जी
कोर्ट ने दलील देते हुए कहा कि अगर जगन मोहन को जमानत दी जाती है तो हो सकता है कि मामले के गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाए। ऐसे में कोर्ट उन्हें जमानत पर रिहा नहीं कर सकता है।
गौरतलब है कि भ्रषटाचार के मामले में जगनमोहन हैदराबाद की जेल में बंद हैं। इससे पहले, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी के आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आरोपी वी. विजय साई रेड्डी की दो याचिकाएं खारिज कर दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब जगनमोहन को अपनी रात जेल में ही बितानी होगी।
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English summary
The Supreme Court dismissed the bail petition of YSR Congress president YS Jaganmohan Reddy. Mr Reddy was arrested in Hyderabad for alleged corruption.
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