जगनमोहन को राहत नहीं, SC ने खारिज की जमानत की अर्जी

SC rejects Jaganmohan Reddy's bail plea
नयी दिल्ली। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद वाइएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने जगनमोहन की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने जगनमोहन की जमानत के लिए आग्रह को ठुकराकर उसकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जगन की रिहाई से मामले की जांच में बाधा आएगी।

कोर्ट ने दलील देते हुए कहा कि अगर जगन मोहन को जमानत दी जाती है तो हो सकता है कि मामले के गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाए। ऐसे में कोर्ट उन्हें जमानत पर रिहा नहीं कर सकता है।

गौरतलब है कि भ्रषटाचार के मामले में जगनमोहन हैदराबाद की जेल में बंद हैं। इससे पहले, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी के आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आरोपी वी. विजय साई रेड्डी की दो याचिकाएं खारिज कर दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब जगनमोहन को अपनी रात जेल में ही बितानी होगी।

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