1984 सिख दंगे- दंगाईयों को मिलेगी उम्रकैद!

दंगे की जांच कर रही एजेंसी इन आरोपियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने का प्रयास करेंगी। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार को अदालत ने पहले ही बरी कर दिया है। हलांकि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया।
लोगों के आक्रोश को देखते हुए सीबीआई ने कहा है कि वह सज्जन कुमार के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी। 30 अप्रैल को अपने फैसले में अदालत ने माना था कि इन्हीं 5 आरोपियों की वजह से दंगा फैला था। इस मामले में सभी आरोपियों को कम से कम दो साल और अधिक से अधिक उम्रकैद की सजा हो सकती है।












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