1984 सिख दंगे- दंगाईयों को मिलेगी उम्रकैद!
नयी
दिल्ली। 1984 के दिल्ली कैंट इलाके में एक दी परिवार के पांच लोगों की हत्या और दंगा भड़काने के मामले में आज दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान हो सकता है। सिख दंगा मामले में दोषी ठहराए गए 5 लोगों की सजा पर कड़कड़डूमा कोर्ट में पहले बहस होगी और फिर कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। दंगा मामले में आरोपी बनाए गए तीन लोगों को हत्या का दोषी ठहराया गया, जबकि दो को दंगा फैलाने का दोषी पाया गया। पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल को हत्या का दोषी करार दिया था, जबकि पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को दंगा फैलाने का दोषी पाया गया था। id="toptextpromo">दंगे
की जांच कर रही एजेंसी इन आरोपियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने का प्रयास करेंगी। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार को अदालत ने पहले ही बरी कर दिया है। हलांकि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>लोगों
के आक्रोश को देखते हुए सीबीआई ने कहा है कि वह सज्जन कुमार के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी। 30 अप्रैल को अपने फैसले में अदालत ने माना था कि इन्हीं 5 आरोपियों की वजह से दंगा फैला था। इस मामले में सभी आरोपियों को कम से कम दो साल और अधिक से अधिक उम्रकैद की सजा हो सकती है।











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