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जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में फैसला, हिमायत बेग दोषी करार

 german bakery blast
पूणे। 13 फरवरी 2010 को पुणे के जर्मन बेकरी में हुए ब्लास्ट मामले में आज सेशन कोर्ट अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने धमाके के मुख्य आरोपी मिर्जा हिमायत बेग को दोषी करार दिया है। जर्मन बेकरी में हुए इस ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 65 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। धमाके के बाद जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस ने इस सिलसिले में मिर्जा हिमायत बेग को गिरफ्तार किया था। 7 सितंबर 2010 को एटीएस की टीम ने पुणे के पुल गेट इलाके से मिर्जा हिमायत को गिरफ्तार किया था। उसके घर से तकरीबन बारह सौ किलो विस्फोटक बरामद किया था।

इस हमले के अन्य दो आरोपियों में से एक है हमजा जो पुणे हमले के अलावा अन्य कई मामलों के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमजा के बारे में बताया जाता है कि वह मुंबई हमले से भी जुड़ा हुआ है। एटीएस के मुताबिक हजमा के पास मुंबई के चप्पे-चप्पे की जानकारी थी। यही वजह है कि उसने मुंबई हमले की साजिश रचने में अहम किरदार निभाया। आंतकी हमजा के उपर जर्म बेकरी ब्लास्ट के अलावा भी कई आंतकी वारदात में शामिल होने का आरोप है। हमजा के अलावा फरार आरोपियों में यासिन भटकल, रियाज भटकल, इकबाल भटकल, मोहसिन चौधरी और फैय्याज कागजी शामिल हैं। अभी तक इस मामले में 102 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।

दिसंबर 2010 में जांच अधिकारी एसीपी विनोद सातव ने इस मामले में 2500 पन्नों की रिपोर्ट फाइल की थी जिसमे बेग के अलावा 6 और लोगों को आरोपी बनाया गया था। केस की सुनवाई के दौरान 103 लोगों की गवाही भी हुई थी। जिरह के बाद सेशन जज एमपी धोते ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 15 अप्रैल का दिन फैसले के लिए मुकर्रर कर दिया था। माना जा रहा है कि आज सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाया ।

एक नजर अब तक के पूरे घटनाक्रम पर:
13 फरवरी 2010 को शाम 7 बजकर 15 मिनट पर हुआ था धमाका
पुणे के कोरेगांव इलाके के जर्मन बेकरी में हुआ था ब्लास्ट
धमाके में 17 लोगों की हुई थी मौत
मरनेवालों में 5 विदेशी नागरिक भी शामिल
धमाके में 64 लोग जख्मी
महाराष्ट्र एटीएस ने किया जांच
पुलिस के हाथ सिर्फ एक आरोपी
उडगीर से हिमायत बेग हुआ था गिरफ्तार
धमाके के 5 आरोपी अब भी फरार
मोहसीन, फैयाज, रियाज, यसीन, इकबाल भटकल फरार
केस में कुल 102 लोगों की गवाही हुई

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