VVIP सुरक्षा का ब्यौरा दे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

 supreme court
नयी दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की हिदायत दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों पर वीवीआईपी सुरक्षा के नाम पर पुलिस बलों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार वीआईपी सुरक्षा के नाम पर पुलिसबल का गलत इस्तेमाल कर रही है। नागरिकों की सुरक्षा के बजाय राजनेताओं और ब्यूरोकेंट्स को सुरक्षा मपहैया कराना उचित नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए आदेश दिया था कि वीआईपी सुरक्षा से पुलिस जवानों को वहां से हटाकर उन्हें शहर की सुरक्षा में लगाया जाए, ताकि दिल्ली सुरक्षित हो सके।

इस मामले में एकबार सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने वीवीआईपी सुरक्षा पर दिल्ली समेत राज्य सरकारों से जबाव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीआईपी सुरक्षा के मसले पर आठ बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर राज्य सरकार को एक महीने का वक्त देते हुए जबाव मांगा है। एक महीने के अंदर-अदंर सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगे गए जवाब को दाखिल करना होगा। महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है और सरकारों से इस बावत जबाव मांगा है।

कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा है कि कितने लोगों को इस प्रकार की सुरक्षा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से वीवीआईपी सुरक्षा पर खर्च का ब्यौरा मांगा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले के आदेश में दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि वीआईपी सुरक्षा से पुलिस जवानों को हटाया जाए। कोर्ट ने वीवीआईपी सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों को वहां से हटाकर उन्हें शहर की सुरक्षा में लगाकर दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाए जाने की बात कही थी।

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