आसाराम बापू पर फिर लटकी विवाद की तलवार

इसबार आसाराम बापू पर मध्यप्रदेश के रतलाम में 700 एकड़ जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। जांच के बाद बाबा पर आरोप लगा है कि बाबा ने कंपनी की 200 एकड़ जमीन पर अपना अवैध कब्जा जमा रखा है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय(एसएफआईओ) ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साई पर अवैध रुप से जमीन हथियाने के मामले में इन पर आईपीसी और कंपनी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की है।
एसएफआईओ ने इस मामले की अनुशंसा कॉरपोरेट मामलों की जानकारी रखने वाले मंत्रालय को भेज दी है जिसकी पुष्टि मंत्रायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की और कहा कि अभी मामला विचाराधीन है। सूत्रों की माने तो दिल्ली-पूणे फ्राइट कोरीडोर स्थित जमीन जयंत विटामिंस लिमिटेड(जेवीएल) का है लेकिन साल 2000 से कथित तौर पर आसाराम बापू का इस पर अवैध कब्जा है। जेवीएल एक पब्लिक कंपनी है लेकिन कंपनी की सूचीबद्धता 2004 में ही बंबई स्टॉक एक्सचेंज से खत्म कर दी गई थी।
हलांकि कंपनी की ओर से आसाराम बापू या फिर उनके आश्रम के खिलाफ कोई भी मामला शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई लेकिन साल 2010 में कंपनी के एक शेयरधारक ने इस मामले की शिकायत मंत्रायल से की थी। जिसके बाद मंत्रायल ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश एसएफआईओ को दी थी । जांच पूरी होने के बाद एसएफआईओ ने अपनी रिपोर्ट मंत्रायल को सौंपी है जिसमें आसाराम बापू और उनके बेटे समेत कई और लोगों को भी दोषी ठहराया।












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