सुप्रीम कोर्ट ने दिया नरेंद्र मोदी सरकार को झटका

Supreme Court approves Lokayukta recruitment in Gujarat
नई दिल्‍ली। गुजरात के लोकायुक्‍त की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्‍यपाल कमला बेनीवाल ने मंत्रीमंडल से बिना परामर्श के लोकायुक्‍त की नियुक्ति कर कोई गलत काम नहीं किया है। लिहाजा गुजरात सरकार को यह स्‍वीकार करना ही होगा कि जस्टिस आरके मेहता ही राज्‍य के लोकायुक्‍त हैं।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय के इस फैसले से गुजरात को 10 साल बाद लोकायुक्‍त मिलेगा। हाल ही में चौथी बार मुख्‍यमंत्री बने नरेंद्र मोदी के लिये यह बड़ी किरकिरी है। सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायमूर्ति एफएएम इब्राहिम कलीफुल्‍ला की बेंच ने इस मामले पर निर्णय सुनाया है। इस मामले में गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट से निराशा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका में गुजरात सरकार ने दावा किया था कि राज्‍यपाल मंत्रीमंडल के साथ बिना परामर्श किये लोकायुक्‍त को नियुक्‍त करने का फैसला नहीं कर सकतीं। जो कि कमला बेनीवाल ने किया। गुजरात सरकार इस नियुक्ति को गलत मान रही थी, लिहाजा पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस मामले पर पहले जस्टिस सहाय ने नरेंद्र मोदी की खिंचाई भी की थी। उन्‍होंने कहा था कि मोदी जबर्दस्‍ती संवौधानिक संकट पैदा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि राज्यपाल ने 25 अगस्त, 2011 को सेवानिवृत्त जस्टिस आर ए मेहता को लोकायुक्त नियुक्त किया था। पिछले 10 साल से यह पद खाली पड़ा हुआ था, जो अब भर जायगा।

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