दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता की पहचान सार्वजनिक हो: थरूर
मालूम हो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 228-ए के तहत पीड़िता का नाम प्रकाशित या प्रसारित करना अपराध है। जहां थरूर लड़की की पहचान औऱ नाम को सार्वजनिक करने की बात कह रहे हैं वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस एक अंग्रेजी डेली के खिलाफ केस दर्ज करने जा रही है क्योंकि उसने पीड़िता का नाम उजागर कर दिया है।
वैसे थरूर के इस बयान पर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि थरूर के बयान उनकी व्यक्तिगत सोच का हिस्सा है, पार्टी का इस बात से कोई लेना-देना नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रेप मामले में महज पंद्रह दिनों में ही चार्जशीट तैयार कर ली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपियों पर नौ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि 23 साल की मेडिकल छात्रा के साथ 6 लोगों ने चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया था, अपन हवस का पूर्ति के बाद दंरिदों ने लड़की को चलती बस से नीचे फेंक दिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है।
शशि थरूर के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी बात नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में दर्ज करायें।













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