अब महिला को डायन कहा तो देना होगा 21 हजार का हर्जाना

Bihar: panchayat to impose fines on branding a woman as a witch
पटना। बिहार में अब किसी महिला को डायन कहना या फिर डायन कहकर प्रताडि़त करना महंगा पड़ सकता है। यहां के माधेपुर जिले के एक पंचायत ने सामाजिक बुराईयों के खिलाफ जंग की घोषणा करते हुए ऐसा करने वालों के खिलाफ दंडात्‍मक कार्रवाई का फैसला लिया है। पंचायतों के आपसी सहमती के बाद यह फैसला लिया गया है। फैसले में यह कहा गया है कि ऐसा करने वाले पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार बिहार के मिठाही ग्राम पंचायत की मुखिया मधुमाला देवी ने बताया कि दीपावली के ठीक पूर्व पंचायत की बैठक में सामाजिक कुरीतियों और डायन प्रथा के खिलाफ अभियान के चलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें किसी भी महिला को डायन कहने पर 21,000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। आपको बताते चलें कि मिठाही पंचायत में महीनों पहले शराब बिक्री और सेवन करने तथा जुआ और अश्‍लील गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

पंचायतों की सर्वसहमति से शराब की बिक्री करने और सेवन करने वाले पर 5001 रुपये और अश्‍लील गाना बजाने पर 501 रुपय का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। उल्‍लेखनीय है कि डायन प्रथा रोकने के लिए बिहार डायन प्रथा उन्मूलन कानून 1999 लागू है।

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