डीएम लखनऊ का फरमान धारा 144 लागू

जिलाधिकारी लखनऊ अनुराग यादव ने एक बार फिर ऐसे आदेश जारी कर दिए जिनको प्रशासन कभी लागू नहीं करा पाया। श्री यादव ने दीपावली से तीन दिन पहले जारी अपने आदेश में कहा कि शहर में धारा 144 लागू की जा रही है। ज्ञात हो कि धारा 144 के तहत चार से अधिक लोग एक साथ समूह में नहीं चल सकते जबकि डीएम का यह आदेश कानून का मजाक बनवाने से अधिक कुछ और नहीं है क्योंकि शहर में इस प्रकार के नजारे आम हैं जहां समूह में लोग घूम रहे हैं।
इतना ही नहीं डीएम ने अपने आदेश में कहा कि रात 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति पटाखे नहीं छुड़ाएगा। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष भी इस प्रकार के आदेश जारी किए गए थे लेकिन देर रात पटाखों की आवाजें गूंजती रहीं और प्रशासन मौन बना सबकुछ देखता रहा था। इस बार डीएम ने अपने आदेश में कहा कि अस्पताल, नर्सिंग होम,शिक्षण संस्थान, न्यायालय, विधान भवन क्षेत्र जीपीओ के 200 मीटर की परिधि में पटाखों की बिक्री न की जाए। दुकानों के लिए जारी दिशा निर्देश में उन्होंने कहा कि पटाखों की अस्थायी दुकाने 11, 12, 14 व 15 को सवेरे 10 से रात 9 बजे तक ही खुलेंगी। जबकि 13 नवम्बर को दुकानें सवेरे 10 बजे से रात 10 तक खोली जा सकेंगी। यह कागजी आदेश जारी कर जिलाधिकारी ने यह जता दिया कि प्रशासन लोगों के हित में काम कर रहा है जबकि वास्तव में डीएम के एक भी आदेश का पालन नहीं होता। पटाखों की दुकानें रात के बारह बजे तक खुली रहती हैं जबकि लोग समूह में खुलेआम विचरण करते हैं।












Click it and Unblock the Notifications