6 माह में शिक्षकों के खाली पदों को भरे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट के आदेश देने के बाद सभी राज्यों को 6 महीने बाद स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। कोर्ट का यह आदेश सिर्फ सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों पर ही लागू होगा। अगर देश में स्कूलों की संख्या को देखा जाए, तो सरकारी स्कूलों को प्रतिशत बहुत ज्यादा है। सरकारी स्कूलों की संख्या कुल स्कूलों की संख्या का 86.6 प्रतिशत है। कोर्ट का यह आदेश देश भर के स्कूलों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 18 अक्टूबर को देश के सभी राज्यों के स्कूलों में खासकर लड़कियों के लिए शौचालय बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया था क्योंकि एक शोध से पता चला था कि जिन स्कूलों में शौचालय नहीं होता, वहां माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि बच्चों को स्कूलों में शौचालय उपलब्ध न कराना, संविधान के अनुच्छेद 21-ए का उल्लंघन है।












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