गुज्जरों को आरक्षण मिले या ना मिले तय करेगी अदालत: गहलोत

आजादी के बाद किसी भी केन्द्रीय मंत्रिमंडल में पायलट प्रथम गुर्जर मंत्री थे। उन्होंने कहा कि इस देश में संविधान और कानून से बडा कोई नहीं है। आरक्षण का मामला कानून के हिसाब से ही हल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुर्जरों को विशेष पिछड़े वर्ग में 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये एक आयोग का गठन किया गया है।
आयोग द्वारा विशेष पिछडे़ वर्ग में आने वाली जातियों का सर्वे कर चार माह में रिपोर्ट पेश की जायेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के अनुसार गुर्जरों को आरक्षण देने की कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि एसबीसी में गुर्जर जाति के लोगों को राज्य सरकार द्वारा एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं जिनमें जननी शिशु सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, अन्त्योदय योजना, आदि के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की तर्ज पर ही पशुपालकों के लिये भी आगामी 15 अगस्त 2012 से मुख्यमंत्री नि:शुल्क पशु दवा वितरण योजना लागू की जायेगा।












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