विदेशी मॉडलों के जरिए होती थी रक्षा सौदे की डील, गिरफ्तार

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नयी दिल्ली। सीबीआई ने हथियार डीलर अभिषेक वर्मा और उनकी नवविवाहित रोमानियाई पत्नी को कथित रूप से स्विट्जरलैंड की हथियार कंपनी से उसे भारत सरकार की काली सूची से हटाने के बदले राशि प्राप्त करने के लिए आज गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि अभिषेक मॉडल के बेहद करीब रहता था। हथियारों की सौदेबाजी में मॉडलों का उपयोग करता था।

सूत्रों के अनुसार वर्मा अपने फायदे के अनुसार मॉडलों का इस्‍तेमाल किया करता था। यहीं नहीं आईपीएल-5 के दौरान रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ी पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली मॉडल भी अभिषेक वर्मा के बेहद करीब थी। अभी कुछ महीने पहले ही उसने आर्म्स एक्सपो में अभिषेक वर्मा की कंपनी का प्रतिनिधित्‍व किया था।

सीबीआई ने वर्मा और उनकी पत्नी एंसिया निएस्कू को शाम में उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे जांच एजेंसी को संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे। सीबीआई ने कल उनके खिलाफ एक ताजा मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने वर्मा को पहले कथित जाली पासपोर्ट और नौसैनिक युद्धकक्ष से गोपनीय वाणिज्यिक सूचना विदेशी कंपनियों को लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया था।

वर्मा को सुबह उनकी पत्नी के साथ सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया। सीबीआई दल ने दोनों से गैंटन इंडिया और गैंटन अमेरिका के बीच हुए राशि के आदान प्रदान को लेकर गहन पूछताछ की। दावा किया जा रहा है कि दोनों वर्मा की प्रमुख कंपनियां हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने वर्मा से उनके अलग हो चुके साझेदार सी एडमन एलेन के साथ व्यापारिक संबंधों के बारे में भी पूछताछ की। एलेन ने वर्मा के खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के समक्ष कई आरोप लगाये हैं।

सीबीआई ने यह आरोप लगाते हुए वर्मा के खिलाफ एक ताजा मामला दर्ज किया है कि उन्होंने इस वादे के बदले स्विट्जरलैंड की कंपनी रिनमेटल एयर डिफेंस एजी (आरएडी) से 530000 डालर लिये कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकार की ओर से उसे काली सूची में डालने की शुरू की गई प्रक्रिया पर रोक लगवा देंगे जिसे आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड घोटाले के बाद शुरू किया गया है।

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने कंपनी, वर्मा और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा आठ और 12 के तहत मामला दर्ज किया है। धारा आठ सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेने से संबंधित है और इसमें छह महीने से लेकर पांच वर्ष की कैद हो सकती है। अभी हाल ही में अभिषेक वर्मा ने अपने साझेदार एडमन एलेन पर 55 करोड़ रूपये के धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

अदालत ने वर्मा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उनके समन से पहले का साक्ष्य दर्ज करने के लिए 21 जुलाई की तिथि तय की थी।

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