बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस: शिनाख्त परेड कराने के आदेश

अदालत ने इन आवेदनों को हालांकि, यह कहकर खारिज कर दिया कि पीडि़तों द्वारा एक बार आरोपी की पहचान कर लेने के बाद अदालत इन आवेदनों पर विचार करेगी। उल्लेखनीय है कि पांच मई को यहां के इफको चौक के नजदीक तेज गति वाली बीएमडब्ल्यू की टक्कर से टाटा इंडिगो में सवार गर्भवती क्षमा शर्मा और उनके चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी तथा क्षमा के माता पिता और पति सहित तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
फिलहाल केवल क्षमा का पति आरोपी की पहचान करने में सक्षम है। सूरज ने कल अदालत में समर्पण कर दिया था। कुछ घंटे बाद अदालत ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी। खास बात यह थी कि सूरज जब अदालत में सरेंडर करने आया था तो वह बाउंसरों के साथ था जिन्होंने मीडिया के साथ धक्का-मुक्की भी की थी।












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