बिना हेलमेट निकलीं महिलाएं तो खैर नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट की सीकरी पीठ ने एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया है। जनहित याचिका फिल्म निर्माता उल्हास पी.आर. की ओर से दाखिल हुई थी। जनहित याचिका में सड़क हादसों में महिलाओं की मौत के बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सभी के लिए हेलमेट जरूरी करने के लिए कहा गया था। साथ ही कोर्ट से अपील की गई थी कि हेलमेट के मामले में लिंग व धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
वैसे बताया जा रहा है कि दिल्ली की शीला सरकार भी उन अहम कानूनों में बदलाव करने को तैयार हो गई है जिससे मौत की रेस पर लगाम लगाई जा सके। वरिष्ठ अधिवक्ता जुबेदा बेगम ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार मोटर वाहन अधिनियम के रूल-115 (2) में बदलाव करेगी। दिल्ली यातायात पुलिस पहले ही सरकार को महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की सलाह दे चुकी है। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में बाइक से होने वाले हादसे में हर साल 60 से 70 महिलाओं की मौत सिर में चोट लगने की वजह से होती है।












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