कोर्ट तय करेगा मीडिया कवरेज के लिए दिशा निर्देश

मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाडि़या की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सभी पक्षों की राय जानने के बाद कहा कि हम कोर्ट रिपोर्टिग के लिए गाइडलाइन तय करने के खिलाफ हैं, मगर कानूनों के अभाव में हमें ऐसा करने को मजबूर होना पड़ा है। न्यायिक कार्यवाही में बाधा आए तो हम हाथ बांधे बैठे नहीं रह सकते। जब तक कोई प्रभावी कानून नहीं बन जाता, यह गाइडलाइन प्रभावी रहेगी।
हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत की मंशा अदालती कार्यवाही से निकलने वाले तथ्यों या रिपोर्ट को दबाने की कतई नहीं है। वह सभी पत्रकारों की काबिलियत पर सवाल भी नहीं उठा रही। अदालत ने ध्यान दिलाया कि कई तरीके की गाइडलाइन तैयार की गई हैं मगर उन पर शायद ही कभी अमल किया गया हो लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है।












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