'पढ़े कौन सा नियम तोड़ा तो पड़ेगा कितना जुर्माना'

drunk drive
नई दिल्ली। अगर आप शराब पीकर वाहन चलाते है या वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते है तो हो जाइये सावधान क्‍योकि ऐसा करने पर आपकी जेब हो सकती है खाली। नये यातायात नियम के अनुसार अब गल्‍ती बार बार करने पर और खून में अल्कोहल की मात्रा ज्‍यादा निकलने पर ज्‍यादा जुर्माना और कम निकलने पर कल जुर्माना लगेगा।

अब आपको बताते चले कि 100 एमएल रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 एमजी होगी, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा, और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर यदि एमएल रक्‍त में अल्‍होहल की मात्री 30 से 60 है तो जर्माना 2000 रूपया या छह माह की सजा, यदि 100 एमएल रक्त में शराब की मात्रा 60 से 150 एमजी होगी, तो एक साल की सजा या 4,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि आप तीन साल में इस तरह का उल्‍लंघन दोहराते है तो जुर्माना बढ़ाकर 8,000 रुपये या सजा तीन साल की हो जाएगी।

ऐसे लोग जिनके 100 एमएल रक्त में शराब की मात्रा 150 एमजी से अधिक होगी उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा या फिर उन्हें दो साल की जेल होगी। तीन साल में इसी तरह के उल्लंघन को दोहराने पर जुर्माना राशि 10,000 रुपये या सजा चार साल की हो जाएगी। इसके लिए उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।

अगर कोई व्‍यक्ति नशीली दवा खाकर वाहन चलाने का दोषी पाया जाता है तो उसको छह माह की सजा या 5,000 रुपये का जुर्माना, बार-बार के इस तरह के उल्लंघन पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ छह माह की सजा के अलावा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसी तरह लालबत्ती पार करने पर जुर्माना राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 100 से 500 रुपये करने का प्रस्ताव है। बाद में ऐसा करने पर जुर्माना राशि 300 से बढ़ाकर 300 से 1,500 रुपये करने का प्रस्ताव है।

अब अगर आप हवा की रफ्तार से रेस लगाएगे तो मुश्किल में पड़ सकते है क्‍योकि अगर आप निर्धारित सीमा से अधिक की गति पर वाहन चलाने के लिए जुर्माना राशि को पहली गलती पर 400 से बढ़ाकर 400 से 1,000 रुपये और गलती दोहराने पर 1,000 से 2,000-5,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

वहीं, सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मुआवजे की राशि 25000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई है। जबकि गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए मुआवजा 50000 रुपये तय किया गया है।

अगर आप ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन पर बात करते है तो पहली बार 500 रुपया का जुर्माना लगेगा। बाद में इसी तरह के उल्लंघन पर जुर्माना राशि 5,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इसी तरह रेड लाइट पार करने और सीट बेल्ट न बांधने या हेल्मेट का इस्तेमाल न करने पर 500 से 1,500 रुपये तक जुर्माना लगेगा।

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