आईडी प्रूफ नहीं लाए तो नहीं कर पाएंगे ट्रेन की एसी बोगी में सफर

Train
दिल्‍ली। अब चाहें आपने इंटरनेट से ई टिकट खरीदा हो या फिर विंडो से टिकट खरीदा हो एसी में सफर करने के लिए आपके पास आईडी प्रूफ का होना जरूरी है। रेलवे का यह नया नियम 15 फरवरी से लागू हो गया है। एसी बोगी की फर्स्‍ट, सेकेंड और थर्ड क्‍लास के अलावा चेयर कार व ए‍क्‍जक्‍यूटिव क्‍लास में सफर करने वाले यात्रियों के लिए आईडी प्रूफ रखना जरूरी होगा।

इस नियम के लागू होने के बाद अगर चेकिंग के दौरान किसी यात्री के पास से आईडी प्रूफ नहीं निकलता है तो उसकी टिकट रद कर दी जाएगी। यात्रा के दौरान आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा। आईडी प्रूफ की मूल प्रति साथ में रखनी होगी। अगर पूरा परिवार ट्रेन में एक साथ सफर कर रहा है तो परिवार के सभी सदस्‍यों को अलग-अलग आईडी प्रूफ दिखाना होगा। इसके लिए राशन कार्ड की कॉपी साथ में ली जा सकती है।

आईडी प्रूफ दिखाने का नियम पहले केवल ई टिकटों के लिए था। जिसके बाद टिकटों की बिक्री में हो रही दलाली को रोकने के लिए सभी तरह की टिकटों के लिए इस नियम को लागू करने का फैसला किया गया। पहले दलाली करने वाले लोग किसी और के नाम का टिकट लेते थे और उस टिकट से सफर कोई दूसरा यात्री करता था। अब एक आईडी पर एक ही टिकट दिया जाएगा और जिस आईडी से टिकट खरीदा गया है उसी आईडी से सफर भी करना होगा।

सफर के दौरान इन आईडी प्रूफ को साथ में रखा जा सकता है:-


1. मतदाता पहचान पत्र
2. यूआईडी कार्ड
3. पासपोर्ट
4. पैनकार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. फोटो सहित क्रेडिट कार्ड
7. नेशनल बैंकों का फोटो वाला पासबुक
8. छात्रों के लिए संस्‍थान द्वारा जारी पहचान पत्र
9. राशन कार्ड
10.बीपीएल कार्ड

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