समझौता ब्‍लास्‍ट करके कमल को अफसोस नहीं

burning train
इंदौर/पंचकूला। समझौता ब्‍लास्‍ट मामले में पकडे़ आरोपी कमल चौहान ने पंचकूला कोर्ट के बाहर मीडिया से कहा कि मैने ब्‍लास्‍ट अपनी इच्‍छा से किया, इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने कोर्ट से 15 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उसे 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उधर, आरोपी पक्ष ने कमल के इस बयान को विरोधियों का दबाव बताया और उसे बेकसूर करार दिया।

एक्‍सप्रेस ब्‍लास्‍ट के आरोपी कमल चौहान को 9 फरवरी को देपालपुर से हिरासत में लिया गया था। 13 फरवरी को उसको नोयडा के कोर्ट मे पेश किया गया जहा से उसे रिमांड पर भेज दिया गया। कमल ट्रेन में बम रखने से के मुख्‍य आरोपियों में से एक है, यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे आरोपर स्‍वामी असीमानंद व लोकेश शर्मा गिरफ्तार हो चुके है। अन्‍य दो आरोपी रामजी कलसांगरा और संदीप डांगे का कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है, और एक अन्‍य आरोपी सुनिल जोशी की मौत हो गयी है।

यह मामला उर्म विवाद में भी फंसता नजर आ र‍हा है, पिता कहते है कि उसकी उम्र 22 साल है, जबकि एनआईए के मुताबित आरोपी 28 साल का है। उसके पिता के अनुसार देखा जाए तो ब्‍लास्‍ट के समय महज उसकी उम्र 17 साल थी, यानी वो नाबालिग था। उसके उपर किसी भी तरह का केस न हीं दर्ज होगा। कमल के वकील ने बताया कि उसको गलत फंसाया गया है। उसे बहुत टार्चर किया जा रहा है।

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