गुडग़ांव में मॉल्स पर पड़े छापे

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्लास्टिक कैरीबैग तथा पोलीथिन के निर्माण, वितरण, भण्डारण, रिसाईक्लिंग, बिक्री तथा प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस बारे में समाचारपत्रों में सरकार द्वारा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक सूचना भी दी जा चुकी है। राज्य में लागू नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्लास्टिक बैग या पोलीथिन का प्रयोग करता या फेंकता पाया जाता है तो उस पर 250 रूपए से लेकर 500 रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। पोलीथिन अथवा प्लास्टिक बैग के निर्माता इकाइ पर जुर्माने की राशि 25 हजार से लेकर 50 हजार रूपए तक का प्रावधान है। इसके अलावा, निर्माण में प्रयोग की जा रही मशीनरी तथा वस्तुओं को भी जब्त किया जा सकता है।












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