गुलाटी कराने पर पुलिस आयुक्त से कोर्ट नाराज

Delhi High Court
दिल्ली (ब्यूरो)। अदालत परिसर में तैनात कांस्टेबल को गुलाटी (फ्रंट रोल) लगाने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस आयुक्त और आरोपी कुरूबिला को नोटिस जारी कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न उसके खिलाफ अदालत की अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए।

कुरूबिला ने दिनेश के फोन पर बात करने व सैल्यूट न मारने से खफा होकर उसकी वर्दी पर लगे बैज को फाड़ दिया था। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त को पूरे घटनाक्रम की जांच करवाकर कुरूबिला के खिलाफ कार्रवाई कर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

खंडपीठ ने समाचार पत्र में छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिए। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 15 फरवरी तय की है। अधिवक्ता आरके सैनी ने खंडपीठ के समक्ष समाचार पत्र की प्रतियां पेश करते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल दिनेश पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर छह पर तैनात था। उसी समय वहां से कुरूबिला गुजरे। उन्होंने दिनेश के फोन पर बात करने व सैल्यूट न मारने से खफा होकर उसकी वर्दी पर लगे बैज को फाड़ दिया। इसके बाद गुलाटी मारते हुए पूरे अदालत परिसर का चक्कर लगाने का आदेश दे दिया। दिनेश वर्दी में ड्यूटी पर था। जबकि कुरूबिला किसी अन्य काम से अदालत आए थे और बिना वर्दी के थे। उन्होंने कहा कि अदालत में ऐसी घटना सरासर अदालत की गरिमा को कम करता है। सभी का अदालत पर विश्वास है।

यह एक तरह से अदालत पर हमला है। अत: संबंधित अधिकारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई का मामला बनता है। जिला जज ने मात्र शिकायत पुलिस आयुक्त को भेजकर रिपोर्ट मांगी है जो प्रशासनिक आदेश है। हाईकोर्ट को ही अवमानना कार्रवाई का अधिकार है। अत: कुरूबिला के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की जाए।

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