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स्पीक एशिया सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी निवेशकों का पैसा

Speak Asia
दिल्ली (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीक एशिया को निवेशकों के पैसे कोर्ट के पास जमा करने का आदेश दिया है। स्पीक एशिया पर आरोप है कि उसने निवेशकों से 1300 करोड़ रुपये ठगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रकम 2 हफ्ते में कोर्ट के पास जमा कर दी जाए।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने पूर्व में नियुक्त मध्यस्थ को स्पीक एशिया द्वारा निवेशकों एवं अन्य अधिकारियों को देय सही राशि का पता लगाने को कहा और इसके दो सप्ताह के भीतर यह राशि उच्चतम न्यायालय में जमा करने का कंपनी को निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि हम दक्ष मध्यस्थ से यह सुनिश्चित करने की गुजारिश करते हैं कि वास्तव में कितनी राशि निवेशकों एवं अन्य अधिकारियों को देय है।

हम संबंधित प्रतिवादी (स्पीक एशिया) को दक्ष मध्यस्थ द्वारा वास्तविक राशि पेश करने के दो सप्ताह के भीतर यह रकम सुप्रीम कोर्ट के महासचिव के पास जमा करने का निर्देश देते हैं। पीठ ने कहा कि सभी पक्षों को दक्ष मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में भागीदारी करने की स्वतंत्रता होगी। स्पीक एशिया के खिलाफ पिछले साल 115 लोगों ने केस किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीक एशिया से एफिडेविट लिया था कि उसके ऊपर निवेशकों का जो भी पैसा बनेगा उसे लौटाना होगा।

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