गोधरा मामले में नरेन्द्र मोदी को राहत
अहमदाबाद। गुजरात दंगा मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को बड़ी राहत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट में एनजीओ जन संघर्ष मंच की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मोदी को दंगो के मामले की पूछताछ के लिए अब नानावटी आयोग के समक्ष नहीं पेश होना होगा।
न्यायधीश अखिल कुरैशी और न्यायधीश सोनिया गोकनी की पीठ ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि मोदी को समन जारी करने या पूछताछ के लिए आयोग के समक्ष पेश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि अगर नानावटी आयोग चाहे तो मोदी को तलब कर सकती है।
यहां आपको बता दें कि नानावटी आयोग दंगा मामलों की सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट में जाने से पहले दंगा पीडित और जन संघर्ष मंच ने जस्टिस जीटी नानावटी और जस्टिस अक्षय मेहता के समक्ष मोदी को पेशी के लिए हाजिर होने का आदेश देने की मांग की थी लेकिन उन्होंने उनकी मांग को खारिज कर दिया था।













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