फेसबुक-गूगल को दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर नेटवर्किंग साइट्स अपना रवैया बंद नहीं करती है तो आने वाले दिनों में चीन की तरह यहां भी इन साइट्स पर बैन लग जायेगा। इस दौरान हाई कोर्ट ने फेसबुक और गूगल इंडिया के वकील से कहा कि वह ऐसा सिस्टम तैयार करें, जिससे आपत्तिजनक सामग्री को चेक करने और उसे हटाने की व्यवस्था हो।
जबकि गूगल इंडिया के वकील में ने अपनी सफाई में कहा कि वेबसाइट पर पोस्ट किए जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री और लेख को न तो मॉनिटर किया जा सकता है और न ही उसे फिल्टर किया जा सकता है। यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है।
जहां तक व्यापक जिम्मेदारी की बात है तो गूगल इंडिया पर जिम्मेदारी नहीं बनती। आपको बता दें कि लोअर कोर्ट ने सोशल नेटवर्किंग साइटों के खिलाफ वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्रियों को डालने के मामले में समन जारी किया था जिसके बाद नोटवर्किंग साइट्स हाईकोर्ट पहुंची। जहां गुरूवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बैन लगाने की बात कही।












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