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मंगलोर विमान हादसा, मुआवजा देगा एयर इंडिया

mangalore plane crash
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मई 2010 में हुए मंगलोर विमान हादसे में मारे गये सभी 158 लोगों में से प्रत्येक के परिवार को कम से कम 75 लाख रूपये का मुआवजा दिये जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आज केंद्र और एयर इंडिया को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने केंद्र और राष्‍ट्रीय विमानन कंपनी को इस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

इस मामले की अंतिम सुनवाई अब अप्रैल में होगी। अदालत ने यह आदेश मोहम्मद रफीक सलाम की याचिका पर दिया जिनके बेटे की इस हादसे में मौत हो र्गइ थी। सलमान का बेटा दुर्बइ में काम करता था और हादसे के दिन घर लौट रहा था। सलाम ने केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें प्रत्येक पीडि़त के परिवार को कम से कम 75 लाख रूपये मुआवजा दिये जाने की बात कही र्गइ थी। याचिकाकर्ता की तरफ से वरीष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत से अनुरोध किया कि पीडि़तों के परिवार वालों को मोंटिअल समझौते के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिये जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किया है।

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