योगगुरू बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट का नोटिस

मुख्य न्यायाधीश एफ आई रिबेलो और न्यायाधीश प्रकाश कृष्णा की खंडपीठ ने भगवान बुद्ध कल्याण समिति और अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध समाज संस्था द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका पर योगगुरू और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ आज नोटिस जारी करते हुये जवाब के लिये तीन सप्ताह का समय दिया है।
याचिका में कहा गया है कि बाबा रामदेव के प्रकाशन समूह में मुद्रित पत्रिका 'योग संदेश' के मई 2011 के अंक में श्री शुक्ला का एक आलेख प्रकाशित हुआ था जिसमें सम्राट अशोक और उनके अनुयायियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था।
याचिका में अदालत से गुहार की गयी है कि इस लेख से बौद्ध समाज के अनुयायियों की भावनायें आहत हुई है इसलिये इस पत्रिका का प्रकाशन अविलंब बन्द किया जाये। याचिका में इस पत्रिका के पंजीकरण को रद्द करने की भी मांग की गयी है।
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