कोर्ट ने भी दिया डा. सचान की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश

डिप्टी सीएमओ डा. वाईएस सचान हत्याकाण्ड मामले में पत्रकार सच्चिदानन्द की ओर से दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने सभी आरोपों पर गंभीरता से गौर करते हुए कहा कि मामले की जांच सीबीआई से करायी जाए तकि सच समने आ सके। ज्ञात हो कि लखनऊ जेल में गत 22 जून को डा. सचान की मौत हो गयी थी। सदिग्ध परिस्थतियों में हुई इस मौत के बाद सरकार व जेल प्रशासन ने इसे आत्म हत्या करार देते हुए मामला दबाने का प्रयास किया लेकिन न्यायिक जांच में साफ हो गया कि डा. सचान की मौत आत्म हत्या नहीं बल्कि हत्या थी। न्यायिक जांच में जेलर बाल मुकुंद से लेकर बंदी रक्षक तक सभी की प्रमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा। इन सभी पहलुओं को देखते हुए कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई के निदेशक के निर्देशन में हो ताकि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना न रहे। ज्ञात हो कि इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को ही पूरी हो गयी थी लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था गुरूवार को न्यायालय ने फैसला सुना दिया।












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