किसी राज्य में अब नहीं बनने देंगे नंदीग्राम : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस सदाशिवम और जस्टिस ए.के. पटनायक की पीठ ने सवाल दागे कि आखिर यहां किस बात पर या किन परिस्थितियों पर अर्जेंसी क्लॉज लगाने की जरूरत पड़ गई। इस क्लॉज के जरिए किसानों को आपत्ति उठाने से रोक दिया गया... पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी ? ये फ्लैट किसके लिए बनाए जा रहे हैं ? इन्हें कौन बना रहा है ? हम इन मामलों को बारीकी से देखेंगे। हम राज्यों में और नंदीग्राम नहीं होने देना चाहते।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंदीग्राम में भी ऐसे ही अर्जेंसी क्लॉज के जरिए किसानों को आपत्ति उठाने से रोक दिया गया था। इस वजह से वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई।
बेंच ने कहा, ' हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। आप खेती लायक जमीन एक पक्ष से लेते हो और दूसरे को दो देते हो। यह बंद होना चाहिए। अगर यह बंद नहीं होता है तो यह अदालत इसे बंद करने के लिए हस्तक्षेप करेगी। यह समाज के सिर्फ एक तबके का विकास है। '
सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणियां ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी और सुपरटेक, आम्रपाली जैसे बिल्डरों की याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं। बिल्डरों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील की थी जिसके मुताबिक ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण नोटिसों को रद्द कर दिया गया था।












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