दिल्ली में वाहन ट्रांसफर में देरी महंगी पड़ेगी

Delaying of vehicle transfer, makes costly for people in Delhi
नई दिल्ली। पुराना वाहन खरीदकर उसे अपने नाम करवाने में देरी करने पर पचास हजार रुपये तक जुर्माना भरना पडे़गा। अगर आपने कार/बाइक खरीदी और फार्म नंबर २९-३० (सेल लेटर) पर वाहन मालिक के हस्ताक्षर भी करवा लिए। लेकिन १४ दिन तक संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में अपने नाम करवाने के लिए आवेदन नहीं किया तो मोटा जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए।

अभी मासिक १०० रुपये जुर्माना है जिसे बढ़ाकर ५००० रुपये किया जा रहा है। अधिकतम जुर्माना ५० हजार रुपये तक किया जा सकेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर जल्द ही नया जुर्माना लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली में ६४ लाख वाहन हैं। नए मॉडल के वाहनों की बाढ़ और पुराने को बदलने के ट्रेंड से बार-बार वाहनों की बिक्री होती है। पुराना वाहन खरीदने पर उसे अपने नाम ट्रांसफर कराना होता है। इसके लिए मामूली प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सेल लेटर, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, बीमा और जिसके नाम वाहन किया जाना है, उसका निवास प्रमाण देना होता है।

अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो विक्रेता से फार्म पर साइन तो करवा लेते हैं लेकिन अपने नाम नहीं करवाते। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिससे वर्तमान वाहन मालिक का पता नहीं चल पाता। चूंकि अभी जुर्माना बहुत कम है इसलिए लापरवाही बरती जाती है। यही वजह है कि जुर्माने की राशि को १०० रुपये मासिक से बढ़ाकर ५ हजार रुपये किया जा रहा है जो अधिकतम ५० हजार रुपये तक होगा। ऐसा होने से खरीददार लापरवाही नहीं बरत सकेगा। प्रस्ताव तैयार है जिसे कैबिनेट की स्वीकृति मिलने पर जल्द ही लागू किया जाएगा।

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