अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पिंकी ने यह सजा सुनाई। इस मामले में दोषी राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की वर्ष 2002 में पटना यात्रा के दौरान उनकी हत्या की साजिश रचने के भी आरोपी हैं।इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।