भ्रष्ट केतन देसाई बना रहेगा गुजरात यूनिवर्सिटी का हिस्सा
अहमदाबाद, 23 दिसम्बर। गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के दागी पूर्व अध्यक्ष केतन देसाई के गुजरात विश्वविद्यालय की सीनेट के लिए निर्वाचन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। याचिका दायर करने वाले चिकित्सकों के समूह पीपुल्स फॉर बेटर ट्रीटमेंट (पीबीटी) के प्रमुख कुणाल साहा ने कहा, "देसाई के निर्वाचन को चुनौती देने वाली हमारी जनहित याचिका के खारिज होने से मुझे गहरा धक्का लगा है।"
उल्लेखनीय है कि सीनेट में चिकित्सा स्नातक के लिए आरक्षित सीट पर देसाई के निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
आईएएनएस













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