अमर सिंह, जयाप्रदा की याचिका पर फैसला सुरक्षित

फैसला सुरक्षित रखते हुए न्यायालय ने कहा कि सदन की असम्बद्ध सदस्य होने के नाते वे संविधान की दसवीं अनुसूची के दायरे में नहीं आते जिसमें पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने का प्रावधान है। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया कि यह मामला वृहद पीठ के सुपुर्द किया जा सकता है।
न्यायालय इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाएगा। न्यायालय ने कहा कि एटार्नी जनरल जी. वाहनवती उसकी इस राय से सहमत हैं कि इस मामले की सुनवाई वृहद पीठ द्वारा की जानी चाहिए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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